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मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च में एक साथ लागू होगा ये कानून, पालन न करने वालों को मिलेगी 'सजा'

मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च में एक साथ लागू होगा ये कानून, पालन न करने वालों को मिलेगी 'सजा'

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल : कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लिए राहत दी जा रही है, जिसके चलते आज गृह विभाग ने समस्त धार्मिक/ पूजा स्थलों यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि के लिए आदेश जारी कर एक बार में अधिकतम 50 व्यक्तियों को स्थान की उपलब्धता के आधार पर पूजा/अर्चना करने की सुविधा दी गई है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। ज्ञात हो पूर्व में 6 व्यक्तियों की अनुमति शासन ने दी थी।

गृह विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा के हस्ताक्षर से जारी हुए आदेश में आज कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए निम्न कंडिका संशोधित की जाती है। जिसके चलते पूर्व में 14 जुलाई 2021 को जारी विभागीय पत्र की कंडिका तीन में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार सभी धार्मिक/ पूजा स्थल (ईदगाह को छोड़कर) मैं स्थान की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस बाबत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी प्रोटोकाल का पालन धार्मिक /पूजा स्थल के प्रबंधन को करना बंधनकारी होगा। आदेश की प्रति देखने के लिए दी गई इमेज को क्लिक करे


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