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कर्मचारियों के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन

शिवराज सरकार का प्रदेश के कर्मचारियों पर FIR का डंडा, संयुक्त मोर्चा के तीन जिलाध्यक्ष पर हुई FIR, सचिव संघ के प्रांताध्यक्ष हुए जिला बदर

कर्मचारियों के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल/छतरपुर: शिवराज सरकार का प्रदेश के कर्मचारियों पर FIR का चाबुक चलने लगा है। कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने के लिए सरकार कानून के मनमाने उपयोग पर उतर आई है जो कि कर्मचारियों के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन है। जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे संयुक्त मोर्चा, सचिव, रोजगार सहायक के तीन जिला अध्यक्षों पर हुई सिटी कोतवाली थाने में एफ आई आर दर्ज । वहीं पंचायत सचिव संगठन प्रांताध्यक्ष दिनेश को शर्मा जिला बदर किया गया है। हालंकि जिला बदर की कार्यवाही में कलेक्‍टर मनोज पुष्‍प ने दिनेश पिता रामचन्‍द्र ब्राम्‍हण निवासी गुराडिया लालमुंहा हामु. दलौदा चौपाटी जिला मंदसौर को आदतन अपराधी बताते हुए जिलाबदर किया है।


छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के 31-07-2021 के आदेश अनुसार छतरपुर एसडीएम ने छतरपुर सिटी कोतवाली में 188 धारा के तहत दर्ज कराई जिला अध्यक्षों पर एफ आई आर--

इन जिला अध्यक्षों पर हुई 188 के तहत सिटी कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज--

1- नारायण सिंह- सचिव संगठन

2- अनुरुद्ध मिश्रा- संयुक्त मोर्चा संघ

3- चेतन अग्रवाल- रोजगार सहायक संघ

छतरपुर के जिला पंचायत कार्यालय के सामने मेला ग्राउंड पर पंडाल लगाए 18 संघ के लोग अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे और कलम बंद हड़ताल करते हुए तमाम प्रकार के आंदोलन कर रहे थे जिसके तहत शिवराज सरकार ने प्रदेश में बैठे समस्त संगठन के लोगों के जिला अध्यक्षों पर अलग-अलग जिले में कार्यवाही कराते हुए 188 धारा पर एफआईआर संबंधित थाने में दर्ज कराई है उसी तारतम में छतरपुर कलेक्टर से आदेश अनुसार छतरपुर एसडीएम ने सिटी कोतवाली थाना में धरने पर बैठे तीन जिला अध्यक्षों पर एफ आई आर दर्ज कराई है।।

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