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हाईकोर्ट : पहली शादी से हुए बच्चे दूसरे से पति की संपत्ति के भी हकदार

पहली शादी से हुए बच्चे दूसरे से पति की संपत्ति के भी हकदार : हाईकोर्ट

राजस्व अधिकारियों को संपत्ति याचिकाकर्ता को देने के आदेश


लोकमतचक्र.कॉम।

अहमदाबाद. गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि विधवा की पहली शादी से पैदा हुए बच्चे दूसरे पति से मिली संपत्ति पर हक रखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिला अपनी संपत्ति को वसीयत के माध्यम से किसी को भी देने का अधिकार रखती है। हाई कोर्ट की जस्टिस ए. पी. ठाकर की पीठ संपत्ति के विवाद के एक मामले की सुनवाई कर रही थी ।

जस्टिस ठाकर ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत हिंदू विधवा अपने दूसरे पति से भूमि प्राप्त कर सकती है। पहली शादी से पैदा हुए उसके बच्चे भी दूसरे पति से जमीन प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार से किसी को केवल इसलिए वंचित नहीं किया जो सकता कि वे दूसरे पति से पैदा हुए। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता वसीयत के माध्यम से संपत्ति में 1/3 अविभाजित हिस्से के हकदार हैं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को संपत्ति याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए।

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