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घूसखोर राजस्व निरीक्षक को तीन वर्ष की जेल, सीमांकन करने को मांगे थे 10 हजार रुपए

घूसखोर राजस्व निरीक्षक को तीन वर्ष की जेल, सीमांकन करने को मांगे थे 10 हजार रुपए 

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

ग्वालियर । जमीन सीमांकन कराने के लिए 10 हजार रुपए मांगने वाले वृत करहिया तहसील चीनौर के राजस्व निरीक्षक राजेश शर्मा (दंडोतिया) को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार आदित्य रावत ने दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।


जिला अभियोजन अधिकारी लोकायुक्त राखी सिंह के अनुसार, 27 जुलाई 2016 को आवेदक नारायण सिंह बघेल पुत्र सिरनाम सिंह ग्राम करहिया ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि पिता सिरनाम सिंह की स्वामित्व की सर्वे नंबर- 192 रकबा में लगभग पांच बीघा जमीन है, जिसका सीमांकन कराने के लिए पिता ने तहसील चीनौर में आवेदन दिया। आवेदन आरआइ राजेश शर्मा को मिल चुका था, लेकिन उनके द्वारा सीमांकन नहीं किया जा रहा था। सीमांकन के लिए उन्होंने ने 10 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी।

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