हरदा। आबादी स्वामित्व योजना के अंतर्गत पूर्व में पट्टे प्राप्त कर चुके नागरिकों को अब अपने स्वामित्व दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पात्र हितग्राही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से एमपी ई-सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा शैलेन्द्र बड़ोनिया ने क्षेत्र के पटवारियों को निर्देशित किया है कि वे योजना के संबंध में पात्र नागरिकों को जानकारी दें और आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
एसडीएम बड़ोनिया ने निर्देश दिए कि आबादी स्वामित्व योजना के तहत पूर्व में पट्टे प्राप्त कर चुके हितग्राहियों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और रजिस्ट्री से मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया जाए। जिन नागरिकों को स्वयं मोबाइल से आवेदन करने में परेशानी होती है, उन्हें नजदीकी लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा संबंधित पटवारी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए।
बैंक ऋण से लेकर संपत्ति के क्रय-विक्रय तक होंगे लाभ
स्वामित्व दस्तावेजों की रजिस्ट्री होने से नागरिकों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। पंजीकृत स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से गृह ऋण और व्यवसाय ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो सकेगी। इसके साथ ही संपत्ति के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण और नामांतरण की प्रक्रिया अधिक सुगम होगी।
स्वामित्व का स्पष्ट एवं वैधानिक प्रमाण होने से संपत्ति संबंधी विवादों की आशंका कम होगी। अतिक्रमण अथवा स्वामित्व को लेकर विवाद की स्थिति में नागरिक अपने अधिकारों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। परिवार में संपत्ति के बंटवारे, उत्तराधिकार और नामांतरण की प्रक्रिया में भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा आवास, बिजली, पानी जैसी विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने में स्वामित्व दस्तावेज उपयोगी साबित होंगे।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हितग्राही के पास आबादी स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्राप्त पट्टे की प्रति, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। आवेदन के दौरान संबंधित सेवा का चयन कर आवश्यक जानकारी भरनी होगी और दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन क्रमांक को भविष्य में स्थिति जानने के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है।
पटवारियों को दिए जनहित में सहयोग के निर्देश
एसडीएम शैलेन्द्र बड़ोनिया ने पटवारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में योजना के पात्र हितग्राहियों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया समझाने, दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देने में सहयोग करें। जिन लोगों को तकनीकी जानकारी का अभाव है, उन्हें भी योजना के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए।
प्रशासन का उद्देश्य है कि पूर्व में आबादी स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टे प्राप्त कर चुके पात्र नागरिक आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकें और उन्हें अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षित करने का अवसर मिले। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए नागरिक अपने क्षेत्र के पटवारी अथवा तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।