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हरदा जिले में जनता कर्फ्यू 24 मई तक रहेगा प्रभावशील

हरदा जिले में जनता कर्फ्यू 24 मई तक रहेगा प्रभावशील

जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी 

लोकमत चक्र डॉट कॉम :

हरदा - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय गुप्ता द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के फैलाव को देखते हुए हरदा जिले में जनता कर्फ्यू (कोरोना कर्फ्यू) 24 मई तक बढ़ाया गया है ।

जिला दंडाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संपूर्ण हरदा जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में 15 मई की रात्रि 10:00 बजे से 24 मई 2021 की प्रातः 6:00 बजे तक जनता कर्फ्यू  आदेश प्रभावशील किया है। उक्त प्रभावशील अवधि में पूर्व की प्रतिबंधित गतिविधियां यथावत प्रतिबंधित रहेगी।

● क्या है नवीन आदेश में, पढ़ें -

हरदा जिला स्तरीय काइसिस मैनेजमेंट समिति सदस्यों की बैठक दिनांक 14.05.2021 में लिये गये निर्णय तथा वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव बचाव को दृष्टिगत रखते हुये संजय गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला हरदा, आदेश क्रमांक / 6536 / एस.डब्लू. / कोरोना / 2021 हरदा दिनांक 06.05.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये कोरोना कर्पयू की अवधि दिनांक 14.05.2021 में वृद्धि कर दिनांक 24.05.2021 तक की जाती है। चूँकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा शेष आदेश एंव उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी ।


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