कोर्ट ने सुनाया फैसला : पटवारी के साथ मारपीट करने पर दो वर्ष का सश्रम कारावास
लोकमतचक्र.कॉम।
गुना। सात साल पुराने एक मामले में जेएमएफसी न्यायालय आरोन ने पटवारी के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपीगण दयाराम एवं अजब सिंह को 332 सहपठित धारा 34 भादवि में 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गई।
मामला यह है कि दिनांक 03.06.2015 को फरियादी कपिल पुत्र द्वारिकाप्रसाद तहसील कार्यालय आरोन में कम्प्यूटर कक्ष में बैठकर खसरा संशोधन का कार्य कर रहा था । उसके साथ पटवारी कल्याणसिंह भील, ललित मोहन शर्मा, पटवारी सुमन सौरभ रघुवंशी तथा हरदयाल धाकड़ अपना शासकीय कार्य कर रहे थे उसी समय ग्राम हाजीपुर के दयाराम अहिरवार एवं अजबसिंह अहिरवार ने आकर पटवारी कल्याणसिंह को गंदी-गंदी गालियां देने लगा । उसने गालियां देने से मना किया तो दोनों आरोपियों ने उसके साथ लात घूसों से मारपीट की जिससे उसके शरीर में चोटें आई। - फरियादी को पटवारी कल्याणसिंह भील, सुमन सौरभ, ललित मोहन शर्मा, हरदयाल धाकड़ ने बचाया ।
फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना आरोन में धारा 353, 332, 186, 294, 506, 34 भा.द.वि. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुये आहत का मेडीकल परीक्षण कराया तथा विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया साक्ष्य संकलित की गई तथा अभियोग विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपीगण दयाराम एवं अजब सिंह को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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