राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पटवारियों की तीन दिवस की हड़ताल को कार्य दिवस मानते हुए, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 09 अगस्त 2019 की कंडिका 2.3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उक्त अवधि को अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश के रूप में स्वीकृत कर वेतन भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है। आदेश पर अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजेश कुमार कोल के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। आदेश की दिनांक 07 सितंबर 2026 अंकित है।
शासन के इस निर्णय को पटवारियों के हित में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बघेल के प्रति प्रदेशभर के पटवारियों ने आभार व्यक्त किया है। पटवारियों का कहना है कि श्री बघेल ने संगठन के माध्यम से पटवारियों की इस मांग को शासन के समक्ष मजबूती से रखा और लगातार प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप शासन स्तर से यह सकारात्मक निर्णय सामने आया।
इन अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रति
राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही के लिए निम्न अधिकारियों को भेजी गई है—
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
अपर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग।
महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर।
आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल।
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
श्री उपेन्द्र सिंह बघेल, प्रांताध्यक्ष, म.प्र. पटवारी संघ, भोपाल।
आदेश में संबंधित अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि प्रेषित की गई है।
पटवारियों ने शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि तीन दिवस की हड़ताल अवधि को कार्य दिवस मानकर अवकाश एवं वेतन भुगतान की स्वीकृति मिलना संगठन के प्रयासों की बड़ी सफलता है। प्रदेश के पटवारियों ने एकजुट होकर इस मांग के लिए प्रयास करने वाले प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बघेल का विशेष रूप से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया है।