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पंजाब की आप सरकार का ऐतिहासिक फैसला : अब एक विधायक - एक पेंशन बिल को मिली मंजूरी

पंजाब की आप सरकार का ऐतिहासिक फैसला : अब एक विधायक - एक पेंशन बिल को मिली मंजूरी

लोकमतचक्र.कॉम

पंजाब :

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया, "गवर्नर ने" एक विधायक-एक पेंशन "बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इससे जनता के लिए काफी टैक्स की बचत होगी।"

भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) की पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिला करेगी। दशकों पुराने कानून का अंत कर दिया गया है। इसके लिए राज्यपाल बनवारी लाल ने भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद इस संबंध में नोटिफिकेशन (Notification) भी जारी कर दी गई है। सीएम भगवंत सिंह मान ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए भरपूर खुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल ने एक विधेयक-एक पेंशन वाले बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा।

किसी भी विधायक को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 75 हजार रुपए पेंशन (Pension) दी जाती है। अगले कार्याकाल के लिए 75000 के अतिरिक्त 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है। पहले यह नियम था कि यदि कोई विधायक पांच बार जीतता है तो वह पांच बार के हिसाब से पेंशन सेवा का लाभ उठा सकता है। इस समय लगभग 250 पूर्व विधायक इसका लाभ उठा रहे हैं। अब इसके लागू होने से एक विधायक को केवल एक ही पेंशन मिलेगी।




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