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आत्‍म निर्भर भारत अभियान अंतर्गत रिसोर्स पर्सन हेतु आवेदन आमंत्रित

आत्‍म निर्भर भारत अभियान अंतर्गत रिसोर्स पर्सन हेतु आवेदन आमंत्रित


हरदा - सहायक संचालक उद्यान हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरदा जिले में आत्‍म निर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्‍म खाद्य उद्यो उन्‍नयन योजना (पीएमएफएमई स्‍कीम) के अंतर्गत माइक्रो फूट प्रोसेसिंग उद्यमियों (लाभार्थियों) को जिला स्‍तर/क्षेत्रीय स्‍तर पर हैण्‍ड होल्डिंग सहायता उपलब्‍ध कराने के लिये रिसोर्स पर्सन (फेसिलेटर के रूप में) चयन किया जाना है।

      उन्‍होने बताया कि रिसोर्स पर्सन, एकल उद्योग एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी आदि सहित आवश्‍यक पंजीकरण एवं लाईसेंस प्राप्‍त करने में सहायता जैसी हैंड-होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रत्‍येक लाभार्थी को उपलब्‍ध कराई गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान, बैंक से ऋण की स्‍वीकृति के बीस हजार रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा। 50 प्रतिशत भुगतान बैंक ऋण की स्‍वीकृति के पश्‍चात किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्‍त होने तथा एफएसएसएआई मानकों के अनुपालन, परियोजना के इम्‍प्‍लीमेंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्‍चात किया जाएगा।

      रिसोर्स पर्सन हेतु ख्‍याति प्राप्‍त राष्‍ट्रीय/अंतर्राष्‍ट्रीय विश्‍वविद्यालय अथवा संस्‍था से खाद्य प्रोद्योगिकी अथवा खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्‍लोमा/ डिग्री, खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योगों को प्रोद्योगिकी उन्‍नयन, नये उत्‍पादों के विकास, गुणवत्‍ता आश्‍वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबन्‍धन के संबंध में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का तीन-पॉंच वर्ष का अनुभव तथा यदि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्‍य व्‍यक्ति उपलब्‍ध न हो तो खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग, बैंकिंग अथवा डीपीआर तैयार करने और ट्रेनिंग में अनुभव होना आवश्‍यक है।

      इच्‍छुक आवेदकों से विज्ञप्ति जारी होने से 15 दिवस के अंदर आवेदन मय दस्‍तावेजों के साथ बंद लिफाफे में कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, भाग्‍यश्री पैलेस, डॉ. मौर्य कम्‍पाउण्‍ड, उत्‍कृष्‍ट विद्यालय के पास, छीपानेर रोड़ हरदा में कार्यालयीन समय में प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक ऑफलाईन जमा कर सकते है। 15 दिवस पश्‍चात प्राप्‍त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। शासन अथवा वरिष्‍ठालय अथवा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश का आवेदक को पालन करना बंधनकारी होगा।

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