जिले के चयनित 9 मार्गो पर नहीं चलाये जायेंगे 8 टन से अधिक भार वाला वाहन
जिले के चयनित 9 मार्गो पर नहीं चलाये जायेंगे 8 टन से अधिक भार वाला वाहन
कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
हरदा - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरदा श्री संजय गुप्ता ने ग्रामीण आवागमन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133(1) (क) के अंतर्गत आदेश जारी कर जिले के 9 चयनित मार्ग पर 8 टन से अधिक भारी वाहनों के आवागमन प्रतिबंधित किया है। यदि किसी व्यक्ति, वाहन मालिक/ड्रायवर द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जावेगा तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंड का भागी होगा।
उन्होने टेमागांव से भादूगांव लम्बाई 4.504 कि.मी. , एन.एच. 59 से डोलरिया लम्बाई 1.424 कि.मी, एन.एच. 59 से नांदवा लम्बाई 1.631, करताना छिपानेर से कुहीग्वाडी लम्बाई 3.01 कि.मी., नयागांव से टिमरनी छिपानेर मार्ग लम्बाई 8.572 कि.मी., करताना छिपानेर से गोदागांव लम्बाई 4.84 कि.मी., अबगांव से आदमपुर लम्बाई 10.928 कि.मी., हरदा खंडवा मार्ग से बीड लम्बाई 7.40 कि.मी. तथा एन.एच. 59 ए से बरूडघाट लम्बाई 5.065 कि.मी. मार्ग पर 8 टन से अधिक भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया गया है। यह मार्ग 8 टन क्षमता तक के वाहनों हेतु निर्मित किये गये है, लेकिन मार्गो के आस-पास गिट्टी, रेत खदानें होने एवं अन्य विभागों के मार्ग निर्माण में निर्माण सामग्री का परिवहन होने से एवं बड़े-बड़े हाइवा से गेहूँ ढुलाई एवं खनिज के अत्यधिक भारी वाहन ओवर लोडेड 40 से 50 टन तक की क्षमता के निकाले जाते है, जिससे उनकी क्रस्ट फेल हो रही है एवं ग्रामीण मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे है।
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