Breaking News

पटवारी को 5 और सहयोगी रिटायर्ड कर्मचारी को 4 साल की सश्रम जेल

पटवारी को 5 और सहयोगी रिटायर्ड कर्मचारी को 4 साल की सश्रम जेल

पटवारी पर 50 हजार और सह-आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना


लोकमतचक्र.कॉम।

मुरैना : खेत के बटांकन के रिपोर्ट तैयार करने के एवज में 15 हजार की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए पटवारी जगदीश इंडीतिया को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवाण अधिनियम) ने दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पटवारी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं रिश्वत लेने में सहयोग करने वाले रिटायर्ड कर्मचारी रामदीन शर्मा को भी कोर्ट ने दोषी मानते हुए 4 वर्ष की सश्रम जेल व 25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। 

मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने बताया कि फरियादी गिराज जाटव से पटवारी जगदीश पुत्र मनोहर सिंह डंडौतिया ने 3 बीघा कृषि भूमि का बटांकन करने गिर्राज ने जुलाई 2014 में लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर में अपनी शिकायत दर्ज कराई। लोकायुक्त के निर्देशन में फरियादी गिर्राज जाटव 24 जुलाई का पटवारी जगदीश के घर पहुंचा, जहां जगदीश के कहने पर उसने वहां मौजूद राजस्व विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी रामदीन पुत्र रामप्रसाद शर्मा मुरैना को 10 हजार रुपये दे दिए। इसी दौरान लोकायुक्त ने दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पटवारी जगदीश को 5 वर्ष एवं रामदीन शर्मा को 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


कोई टिप्पणी नहीं