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अब एक थाने में 4 साल से ज्यादा समय पदस्थ नहीं रहेंगे आरक्षक से SI स्तर के कर्मचारी, PHQ ने दिए निर्देश

अब एक थाने में 4 साल से ज्यादा समय पदस्थ नहीं रहेंगे आरक्षक से SI स्तर के कर्मचारी, PHQ ने दिए निर्देश

भोपाल - एक ही थाने में चार साल से ज्यादा से जमे आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षकों को अब हटाया जाएगा। इनकी उसी पद पर उसी थाने में दोबारा पदस्थापना नहीं हो सकेगी।  पुलिस मुख्यालय ने इंदौर, भोपाल डीआईजी सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इसको लेकर निर्देश जारी किये हैं। पुलिस मुख्यालय ने जिलों से जानकारी भी तलब की है। 

पुलिस मुख्यालय की ओर से एडीजी प्रशासन ने कहा है कि चार साल के लिए एक थाने में पदस्थापना होना चाहिए और अधिकतम पांच साल से अधिक एक ही थाने में कोई पदस्थ न रहे। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि जिस थाने में संबंधित चार या पांच साल पदस्थ रहा हो, उसे फिर से उसी थाने में और उसी पद पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। फिर से पदस्थ करने के लिए कम से कम तीन साल का अंतर होना चाहिए। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि एक पुलिस अनुविभाग (एसडीओपी, सीएसपी का क्षेत्र) में भी कोई दस वर्ष से ज्यादा पदस्थ नहीं रहेगा। 

फरवरी में देना होगी रिपोर्ट -

इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट भी मांगी है जिसमें यह बताना होगा कि कौन-कौन चार साल से एक ही जगह पर पदस्थ है ? इस रिपोर्ट में निरीक्षकों को भी शामिल किया गया है। यह जानकारी  फरवरी तक सभी पुलिस अधीक्षकों को पुलिस मुख्यालय भेजना होगी।

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