जानकारी के अनुसार, पटवारी हल्का चन्दई के प्रभारी शारदा प्रसाद तिवारी ने ग्राम चन्दई की आराजी नंबर 248/1 एवं 250 में तालाब और खाली पड़ी भूमि होने के बावजूद वहां गेहूं की फसल दर्ज कर दी थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने पुनः सत्यापन कराया, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई। इसके बावजूद संबंधित पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं किया।
जांच में सामने आई लापरवाही
प्रशासनिक जांच में स्पष्ट हुआ कि पटवारी द्वारा कार्य में भारी लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरती गई, जो कदाचार की श्रेणी में आती है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में रहेगा त्योंथर मुख्यालय
जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील त्योंथर निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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