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हरियाली अमावस्या पर नर्मदा घाटों पर स्नान करने पर रहेगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

हरियाली अमावस्या पर नर्मदा घाटों पर स्नान करने पर रहेगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : कल 28 जुलाई को आ रही हरियाली अमावस्या पर नर्मदा घाटों पर स्नान करने पर रहेगा प्रतिबंध रहेगा । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।


कलेक्टर श्री गर्ग ने जारी आदेश में कहा कि दिनांक 28.07.2022 को हरियाली अमावस पर्व होने से श्रद्धालुओं द्वारा नर्मदा नदी में स्नान एंव पूजा अर्चना की जायेगी। वर्तमान परिस्थिति में ( अत्याधिक वर्षा तवा बांध से जल छोड़े जाने कारण) नर्मदा नदी में जल स्तर लगातार बढ़ गया है जिससे बाढ जैसी स्थिति निर्मित होने की आशंका है। उक्त के परिपेक्ष्य में, मैं ऋषि गर्ग, कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी जिला हरदा, एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये जन सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 28.07.2022 हरियाली अमावस पर्व पर नर्मदा नदी के सभी घाटों पर स्नान पर जल स्तर सामान्य होने तक की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। चुंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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