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किसानों से ठगी करने वाले व्यापारी के विरूद्ध किसान बिल में किये गए प्रावधान अंतर्गत एसडीएम हरदा द्वारा आरसीएमएस में प्रकरण पंजीबद्ध

किसानों से ठगी करने वाले व्यापारी के विरूद्ध किसान बिल में किये गए प्रावधान अंतर्गत एसडीएम हरदा द्वारा आरसीएमएस में प्रकरण पंजीबद्ध

हरदा - किसानों से ठगी करने वाले व्यापारी के विरूद्ध किसान बिल में किये गए प्रावधान द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कामर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट 2020 अंतर्गत एसडीएम हरदा द्वारा आरसीएमएस में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर कार्यालय में 29 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत एक ज्ञापन के द्वारा कुल 11 कृषकों द्वारा एक संयुक्त रूप से शिकायत प्रस्तुत कर श्री सुरेश पिता नारायण खोजा एवं पवन पिता नारायण खोजा निवासी खातेगांव जिला देवास द्वारा उनके गांव से कृषि उपज का भुगतान नहीं करने पर भुगतान कराने तथा संबंधितों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने की मांग की गई थी। 

द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कामर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट 2020 अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारी के सक्षम प्राधिकारी होने से उक्त शिकायत कलेक्टर कार्यालय से अनुविभागीय दंडाधिकारी हरदा को प्रेषित की गई। शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कामर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट 2020 अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन लेने हेतु समस्त संबंधित शिकायतकर्ता कृषकों को न्यायालय में आहूत किया गया। सूचना उपरांत न्यायालय में दो कृषक उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप दो में लिखित में शिकायत प्रस्तुत की गई। 

शिकायत के आधार पर तत्काल आरसीएमएस पोर्टल में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए दोनों प्रकरणों में अधिनियम की धारा 8(1) अंतर्गत 16 बोर्ड बनाने हेतु धारा 8(3) अंतर्गत समस्त संबंधित पक्षों को बोर्ड में पक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु नाम प्राप्त करने बाबत सूचना प्रेषित की गई। शेष कृषकों को भी अधिनियम अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय पत्र द्वारा सूचित किया गया है। प्रकरण सक्षम न्यायालय में पंजीबद्ध होकर वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

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