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टी.आई. ओर उसके सहयोगी आरक्षक को हुई सजा 4 - 4 वर्ष की जेल ओर लगाया दोनों पर अर्थदंड न्यायालय ने

टी.आई. ओर उसके सहयोगी आरक्षक को हुई सजा

4 - 4 वर्ष की जेल ओर लगाया दोनों पर अर्थदंड न्यायालय ने


रतलाम -
 प्रकरण में खात्मा करने का दबाव बनाकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थाना प्रभारी ओर उसके सहयोगी आरक्षक को विशेष न्यायालय ने 4 - 4 वर्ष की सजा सुनाते हुए 3000 - 3000 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। 
उपसंचालक अभियोजन जिला रतलाम ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि 20 जनवरी को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रतलाम द्वारा अपराध क्रमांक 45/15 दोष सिद्धि निर्णय पारित करते हुए आरोपी नरेंद्र गोमें निरीक्षक थाना पिपलोदा जिला रतलाम को धारा 13(2)pc act1988 एवं  धारा 120b ipc  मैं 4 -4 वर्ष की सजा एवं ₹3000-3000 अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी आरक्षक रमेश सुलिया धारा 120b ipc मैं 4 वर्ष तथा ₹3000  अर्थदंड  एवं धारा 201 ipc मैं 1 वर्ष  तथा ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

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