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बिजली कंपनी ने माह दिसम्बर 2020 में निम्न दाब बडे़ बकायादारों पर वसूली हेतु पूरे माह चलाया अभियान

बिजली कंपनी ने माह दिसम्बर 2020 में निम्न दाब बडे़ बकायादारों पर वसूली हेतु पूरे माह चलाया अभियान

मिले सकारात्मक परिणाम, लाखों रूपयों की हुई वसूली


हरदा
-  उपमहाप्रबन्‍धक (सं.स) मध्‍यप्रदेश मध्‍यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्‍पनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड हरदा संभाग के अन्तर्गत लगातार कई माहों से निम्नदाब के बडे़ बकायादारों से राजस्व वसूली का अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रूपये पचास हजार से अधिक बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 (क) एवं मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (शोध्य राशियों की वसूली) नियम 1988 के तहत, चल/अचल संपत्ति को कुर्क करने के नोटिस तामील किये जा रहे है। नोटिस में दी गई समयावधि में बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्तओं के परिसर में उपलब्ध चल सम्पत्ति जैसे सिंचाई की मोटर, मोटर सायकल, ट्रैक्टर व अन्य वाहनों की कुर्की की कार्यवाही भी की जा रही है।

अभियान के तहत हरदा संभाग अन्तर्गत विभिन्न वितरण केन्द्रों में माह दिसम्बर 2020 में कुल 90 बडे़ बकायादार उपभोक्ताओं को कुर्की हेतु नोटिस जारी किये गये। इनमें से 15 बकायादारो के विरूद्ध उनकी चल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त 90 में से 54 उपभोक्ताओं ने लगभग 12 लाख रूपये की राशि जमा कराई तथा जिन उपभोक्ताओं से वसूली हेतु शेष रह गई है, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उप महाप्रबंधक श्री आर.के. अग्रवाल द्वारा संभाग के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि अपने कनेक्शन पर बकाया राशि का अविलंब भुगतान कर, विद्युत विच्छेदन, कुर्की एवं पुलिस रिपोर्ट आदि की अप्रिय कार्रवाई से बचें और बेहतर विद्युत सेवा का अवसर प्रदान करें ।

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