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जीएन डेयरी एवं जीएन गोल्ड कंपनी की 13 चल अचल संपत्तियों की कुर्की हेतु आदेश जारी

जीएन डेयरी एवं जीएन गोल्ड कंपनी की 13 चल अचल संपत्तियों की कुर्की हेतु आदेश जारी


हरदा
। कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम हरदा श्री संजय गुप्ता ने मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार निक्षेपकों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक हरदा के प्रतिवेदन पर जीएन गोल्ड एवं जीएन डेयरी कंपनी एवं आरोपियों की 13 चल अचल संपत्ति को कुर्क करने हेतु आदेश जारी किए हैं। 

कोर्ट की गई चल अचल संपत्ति में ऑडी कार क्रमांक एमपी 09  सी एल 2377, रीनॉल्ड डस्टर क्रमांक एमपी 09 सी एल 9646, मेट्रो टावर विजयनगर स्कीम नंबर 54 इंदौर का शॉप क्रमांक पी 205, 210 जिसका क्षेत्रफल 2388 वर्ग फीट, मेट्रो टावर विजय नगर स्कीम नंबर चोपन इंदौर का शॉप क्रमांक फ्लैट 801 जिसका क्षेत्रफल 2752.32 वर्ग फिट, श्री विशाला क्षेत्र डिवाइन वैली उज्जैन प्रथम तल फ्लोर 105, 106 साईज 1365.32 वर्ग फिट, नवा कार कांप्लेक्स शारदा हॉस्पिटल के पास सनावद रोड खरगोन मकान क्रमांक 47 साइज 2345.81 वर्ग फिट, वार्ड क्रमांक 2 काशी बाग कॉलोनी धार मध्य प्रदेश मकान नंबर52,53 साइज 2370 वर्ग फीट, ऑफिस क्रमांक 95 महालक्ष्मी हाइट्स मोरवाड़ी पिंपरी 98 महाराष्ट्र में स्थित दुकान 827 वर्ग फीट, जनकपुरी नई दिल्ली स्थित शॉप प्लाट नंबर दो शॉप नंबर 912 ए 9 फ्लोर कीर्ति शिखर टावर जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर नई दिल्ली तथा प्लाट नंबर 2 शॉप नंबर 914, नो फ्लोर कीर्ति शिखर टावर जबलपुरी डिस्टिक सेंटर नई दिल्ली, अलर्क शॉपिंग मॉल भोपाल स्थित तीन शॉप नंबर 123 सेकंड फ्लोर(1254 वर्ग फीट), पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच मयूर विहार दिल्ली का खाता क्रमांक 4606003600000018 मैं दिनांक 11 अगस्त को बैलेंस राशि 165940724.84 तथा नेशनल अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मयूर विहार स्थित बैंक का खाता क्रमांक 00201310101752 मैं दिनांक 8 को बैलेंस राशि रुपए 16159514.60 शामिल है। 

जारी आदेशानुसार उपरोक्त समस्त चल एवं अचल संपत्ति को किसी भी रीति से किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को अंतरित करने से रोका गया है। मध्य प्रदेश निक सेवकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5(3) मैं वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त कुर्की के अंतः कालीन अधिनियम आदेश को आत्यंतिक बनाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय अथवा विशेष न्यायालय में 15 दिवस में आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग हरदा को आदेशित किया गया है।

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