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राज्‍य एवं संभाग स्‍तरीय पुरूस्‍कार हेतु आवेदन आमंत्रित

राज्‍य एवं संभाग स्‍तरीय पुरूस्‍कार हेतु आवेदन आमंत्रित

विद्यालयीन छात्र-छात्राओं हेतु निबन्‍ध एवं पोस्‍टर प्रतियोगिता का होगा आयोजन

हरदा - विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस 15 मार्च के अवसर पर उपभोक्‍ता क्षेत्र में उल्‍लेखनीय कार्य करने वाले स्‍वैच्छिक उपभोक्‍ता संगठन अथवा व्‍यक्तियों को राज्‍य स्‍तरीय एवं संभाग स्‍तरीय पुरूस्‍कार प्रदान किया जाना है। साथ ही निबन्‍ध एवं पोस्‍टर में उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को राज्‍य स्‍तरीय पुरूस्‍कार प्रदान किया जाना है। इस हेतु राज्‍य स्‍तरीय पुरूस्‍कार योजना अंतर्गत प्रथम पुरूस्‍कार 1 लाख 11 हजार रूपये, द्वितीय पुरूस्‍कार 51 हजार रूपये तथा तृतीय पुरूस्‍कार 25 हजार रूपये एवं संभाग स्‍तरीय पुरूस्‍कार योजना अंतर्गत प्रथम पुरूस्‍कार 21 हजार रूपये, द्वितीय पुरूस्‍कार 11 हजार रूपये तथा तृतीय पुरूस्‍कार 5 हजार रूपये निर्धारित है। इसी प्रकार विद्यालयीन छात्र-छात्राओं हेतु राज्‍य स्‍तरीय निबन्‍ध एवं पोस्‍टर पुरूस्‍कार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किये गये है। राज्‍य स्‍तरीय निबन्‍ध एवं पोस्‍टर पुरूस्‍कार योजना हेतु प्रथम पुरूस्‍कार 6 हजार रूपये, द्वितीय पुरूस्‍कार 4 हजार रूपये तथा तृतीय पुरूस्‍कार 2 हजार रूपये निर्धारित है। स्‍वैच्छिक उपभोक्‍ता संगठन अथवा व्‍यक्ति राज्‍य एवं संभाग स्‍तरीय पुरूस्‍कार योजना हेतु 31 जनवरी 2021 तक खाद्य विभाग, संयुक्‍त कलेक्‍टर कार्यालय, कक्ष क्रमांक 58 हरदा में अपना आवेदन प्रस्‍तुत कर सकते है।

राज्‍य एवं संभाग स्‍तरीय पुरूस्‍कार योजना हेतु ऐसे स्‍वैच्छिक उपभोक्‍ता संगठन अथवा व्‍यक्ति जो विशेष रूप से उपभोक्‍ता हित संरक्षण एवं संवर्धन में संलग्‍न हो, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्‍बर 2020 की अवधि में की गई गतिविधियों का प्रमाण एवं विस्‍तृत विवरण रिपोर्ट संलग्‍न करें। अंतिम तिथि के बाद अथवा दी गई अवधि के पूर्व की गतिविधियों को सम्मिलित कर किये गये आवेदन अमान्‍य होंगे। आवेदन फुलस्केप आकार के कागज पर पर्याप्त हाशिया छोड़कर सुस्पष्ट टंकित हो, यदि आवेदक संस्‍था है, तो उसका पंजीयन पंजीकरण अधिनियम 1960 या ऐसे अन्‍य कानून के तहत होना आवश्‍यक है। आवेदक संगठन गैर राजनैतिक, गैर मालिकाना प्रबन्‍ध के अंतर्गत संचालित हो तथा उपभोक्‍ता संरक्षण के क्षेत्र में किये गये नवाचार सम्मिलित हो।

निबन्‍ध प्रतियोगिता हेतु निर्धारित विषय ''नवीन उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्‍य प्रावधान एवं महत्‍व'' तथा पोस्‍टर प्रतियोगिता हेतु निर्धारित थीम ''नवीन उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 2019'' के अंतर्गत अंतिम तिथि 6 फरवरी 2021 तक आवेदन प्राप्‍त आवेदन ही मान्‍य होंगे। विद्यालयीन छात्र-छात्रायें अपना पंजीयन mp.mygov.in पर कर निर्देशों का पालन कर प्रतियोगिता में भाग ले सकते है। निबन्‍ध प्रतियोगिता हेतु अधिकतम शब्‍द सीमा 1500 निर्धारित की गई है। पोस्‍टर प्रतियोगिता हेतु पोस्‍टर फुलस्‍केप चार्ट पेपर पर निर्धारित थीम पर बनाया जावे। प्रतिभागी अपनी मूल प्रविष्टियॉं अपने विद्यालय में 06 फरवरी 2021 तक अनिवार्यत: प्रस्तुत करेंगे। प्रविष्टि में प्रतिभागी अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, जिले का नाम, पता, ई-मेल एवं मोबाईल नम्‍बर अनिवार्यत: दर्ज करेंगे तथा विद्यार्थियों से प्राप्‍त मूल प्रविष्टियॉं जिला शिक्षा अधिकारी 9 फरवरी 2021 तक चयन हेतु खाद्य विभाग, हरदा में प्रेषित करेंगे।

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