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बैंक में बंधक रखी जमीन बेचने वाले को 2 साल की कैद

बैंक में बंधक रखी जमीन बेचने वाले को 2 साल की कैद

KCC ऋण लेने के लिए बैंक में बंधक रखी थी जमीन

(लोकमतचक्र.कॉम)

बैतूल : भारतीय स्टेट बैंक में ऋण लेने के लिए बंधक रखी कृषि भूमि का विक्रय करने वाले आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 420 का दोषी मानते हुए 2 साल के कठोर कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से वरिष्ठ एडीपीओ अमित कुमार राय एवं सौरभ सिंह ठाकुर ने पैरवी की।


विनोबा वार्ड निवासी आरोपी अनिल ने भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा सिविल लाइन बैतूल में उसकी ग्राम मांडवा स्थित 2.426 हेक्टेयर कृषि भूमि को बंधक रख कर वर्ष 2007 ने 65 हजार रुपए का केसीसी के माध्यम से ऋण लिया था।

बैंक की शर्तों एवं नियमों के अधीन आरोपी उक्त कृषि भूमि का विक्रय नहीं कर सकता था, लेकिन आरोपी ने बेईमानी पूर्वक इस कृषि भूमि में से 1.639 हेक्टेयर भूमि अन्य व्यक्ति को बिना बंधक मुक्त कराए बेच दी। जिसकी जानकारी बैंक को लगने पर भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा सिविल लाइन के प्रबंधक डीके श्रीवास्तव ने 28 मई 2014 को घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज करवाई। विवेचना में पुलिस ने सभी आवश्यक दस्तावेजों का संकलन करने के उपरांत विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया विचारण में अभियोजन ने अपना मामला मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया।


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