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न्यू ईयर जश्न में नहीं बजेंगे डीजे, डिस्को पर भी रोक - कलेक्टर

न्यू ईयर जश्न में नहीं बजेंगे डीजे, डिस्को पर भी रोक - कलेक्टर

पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे कोचिंग


भोपाल - इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड को लेकर की गई सख्ती में रियायत दी है। इसको लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान पचास फीसदी बैठक क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों की सहमति लिया जाना जरूरी होगा। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम इसकी मानीटरिंग और निगरानी करेंगे। 31 दिसम्बर को न्यू ईयर को लेकर होने वाले आयोजन में संगीत बजाने की छूट रहेगी लेकिन जश्न के लिए डीजे और डिस्को पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। 

21 वर्ष से कम उम्र युवा यदि शराब परोसी जाने वाली जगहों पर मिले तो आयोजक व लायसेंसी की पर कार्यवाही होगी। मैरिज गार्डन व खुले क्षेत्र में होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध रहेगा। रेस्टोरेंट और बार अपनी सामान्य बैठक क्षमता और नियमों के मुताबिक खाना और शराब परोस सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार में सिर्फ संगीत का कार्यक्रम हो सकेगा अलग से डीजे, डिस्को व नाचने गाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट अपने खुले क्षेत्र में 50 प्रतिशत क्षमता कर साथ कोरोना प्रोटोकाल मेंटेन कर खाना सर्व कर सकेगा। बाहरी कलाकार बुलाकर टिकट जारी कर अनुमति लेकर किया जाने वाला कोई आयोजन शहर में नही होगा।कलेक्टर के निर्देश पर लिकर लायसेंसी संस्थान विशेष निगरानी में रहेंगे।

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