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चार को जिला बदर किया कलेक्टर ने

चार को जिला बदर किया कलेक्टर ने

हरदा - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्‍ता ने राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ब के तहत अपराधिक प्रवृत्ति के अनावेदक सलीम उर्फ सल्‍लू शाह पिता मेहराज शाह निवासी खेड़ीपुरा हरदा थाना सिविल लाईन हरदा एवं विक्रम उर्फ कुण्‍डा पिता कमलसिंह कुचबंदिया निवासी गली नम्‍बर 04 दूध डेयरी हरदा थाना कोतवाली हरदा को छ: माह तथा अरूण मौर्य पिता भैयालाल मौर्य निवासी वार्ड क्रमांक 04 टिमरनी तहसील टिमरनी थाना टिमरनी एवं हरि उर्फ हरिशंकर पिता रामेश्‍वर कतिया निवासी कुल हरदा तहसील हरदा थाना कोतवाली हरदा को तीन माह की अवधि के लिये जिला एवं इससे लगे समीपवर्ती जिले होशंगाबाद, खण्डवा, देवास, सीहोर, बैतूल की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।

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