दो अपराधियों को कलेक्टर ने किया जिला बदर
हरदा - अपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा श्री संजय गुप्ता ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ब के तहत जिला बदर किए जाने के आदेश दिए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ब के तहत अपराधिक प्रवृत्ति के अनावेदक गोकुल विश्नोई पिता रामेश्वर विश्नोई निवासी ग्राम कांकरिया तहसील हरदा को एक वर्ष तथा योगेश ऊर्फ सोनू कहार पिता कन्छेदीलाल कहार निवासी टंकी मोहल्ला हरदा थाना सिविल लाईन हरदा को 6 माह की अवधि के लिये जिला एवं इससे लगे समीपवर्ती जिले होशंगाबाद, खण्डवा, देवास, सीहोर, बैतूल की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।

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