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पटाखों के ऑनलाईन विक्रय एवं रात्रि 8 बजे से पहले व रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर भी रहेगा प्रतिबंध

पटाखों के ऑनलाईन विक्रय एवं रात्रि 8 बजे से पहले व रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर भी रहेगा प्रतिबंध

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा आदेश जारी

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा / गृह विभाग द्वारा सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये गये है कि पटाखों के विक्रय के संबंध में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का पालन सख्ती से किया जाए। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार अब रात्रि 8 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही घोषित शांति क्षेत्र की सीमा में तथा 100 मीटर दूरी तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों का ई कॉमर्स कम्पनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों की लड़ी चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे पटाखें जिनके निर्माण में बैरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रोनशियम क्रोमेट का उपयोग किया गया है, इन्हें चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री संजय गुप्ता व पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार अग्रवाल ने उपस्थित सभी एसडीएम व थाना प्रभारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेन्द्रसिंह वर्धमान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।


कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में निर्देश दिये कि शासन के निर्देश अनुसार पटाखा निर्माताओं, विक्रेताओं व भण्डारकर्ताओं से निर्धारित प्रारूप में इस बात की अंडरटेकिंग ली जाये कि वे निर्धारित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि सभी तहसीलों से विक्रय किये जाने वाले पटाखों के सैम्पल्स लेकर शासकीय प्रयोगशाला भिजवा कर इस बात की जाँच की जाए कि उनके निर्माण में प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग तो नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उल्लेख है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है बल्कि यह रोक केवल प्रतिबंधित व स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सामग्री के उपयोग से बने हानिकारक पटाखों पर ही लगाई गई है।

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