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राजस्व मंडल में अकेले कोई नहीं कर सकेगा सुनवाई, दो या अधिक सदस्यों की खंडपीठ करेगी सुनवाई ओर फैसला

राजस्व मंडल में अकेले कोई नहीं कर सकेगा सुनवाई, दो या अधिक सदस्यों की खंडपीठ करेगी सुनवाई ओर फैसला

भोपाल : राजस्व मंडल ग्वालियर में प्रस्तुत प्रकरणों की सुनवाई तथा निराकरण अब अकेले कोई एक सदस्य नहीं कर सकेंगे। सरकार ने तय किया है कि अब सुनवाई और निराकरण की प्रक्रिया राजस्व मंडल के दो या दो से अधिक सदस्यों की खंडपीठ द्वारा की जाएगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला शुक्रवार को लिया गया है। इस निर्णय को अमलीजामा पहनाने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
 राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा राजस्व मामलों में सुनवाई के उपरांत लिए गए निर्णय राजस्व की शीर्ष संस्था होने के कारण प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों में अनिवार्य रूप से लागू होते हैं, परंतु कुछ समय से ऐसा देखने में आया कि राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा लिए गए निर्णयों में विसंगतियां हो रही हैं। प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने एवं ऐसे निर्णयों से लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में एकल सदस्य की जगह अब खण्डपीठ द्वारा  सुनवाई एवं निर्णय लिए जाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस अहम फैसले से जहां एक ओर जनता को सुलभ न्याय मिलेगा, वहीं न्यायालयीन व्यवस्था प्रबल एवं निष्पक्ष होगी। 

केंद्रीय कृषि मंत्रालय को 885 हेक्टेयर भूमि का आवंटन 

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को बीज फार्म विकास के लिए मुरैना जिले के ग्राम जखौना, रिठौराखुर्द, गड़ौरा एवं गोरखा में 885.344 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। राजपूत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए  निर्णय से ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीच उपलब्ध हो सकेंगे।

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