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रिलायंस स्मार्ट के स्टोर मैनेजर की अग्रिम जमानत विशेष न्यायालय हरदा से ख़ारिज

रिलायंस स्मार्ट के स्टोर मैनेजर की अग्रिम जमानत विशेष न्यायालय हरदा से ख़ारिज

रिलायंस स्मार्ट स्टोर मे काम करने वाली अनुसूचित वर्ग की पीड़िता से छेड़छाड़ करने का है आरोप

लोकमतचक्र  डॉट कॉम।

हरदा । हरदा थाना अंतर्गत रहने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की युवती जो रिलायंस स्मार्ट मे कार्य करती थी वहां के स्टोर मैनेजर माधव मण्डल द्वारा उस युवती से अभद्रता करने ओर गलत नीयत से कटाक्ष कर छेड़छाड़ के आरोपी की अग्रिम जमानत आज न्यायालय ने खारिज कर दी।


विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि रिलायंस स्मार्ट के स्टोर मैनेजर माधव पिता श्रीकांत मण्डल उम्र 40 साल निवासी रिलायंस स्मार्ट रिटेल शॉप ग्राउंड फ्लोर जी पी माल हरदा के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की युवती जो रिलायंस स्मार्ट मे कार्य करती थी से बोला की तुम मेरा ध्यान रखो मे तुम्हारा ध्यान रखूँगा और बुरी नियत से घूरता था जिसकी शिकायत दिनांक 03.05.22 को पीड़िता ने एरिया कलस्टर मैनेजर के दौरे पर आने पर  इस बात की शिकायत एरिया मैनेजर से की जिस पर से एरिया मैनेजर ने स्टोर मैनेजर को फटकार लगाई उसके बाद ज़ब पीड़िता वापस कार्य करने गई तो उसे कार्य करने से मैनेजर ने मना कर दिया।

उसके बाद पीड़िता ने महिला थाना हरदा मे दिनांक 07.05.22 को शिकायत की जिस पर से अपराध क्रमांक 67/22 अंतर गत धारा 354(ग )509 आईपीसी और एस. सी. एस. टी. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया आज आरोपी मैनेजर की अग्रिम ज़मानत विशेष न्यायधीश श्री अनूप कुमार त्रिपाठी के न्यायलय मे सुनवाई हुई शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने की और कहा की रिलायंस स्मार्ट स्टोर एक बड़ा नाम है और उसका मैनेजर जो की पूरी स्टोर का गार्जियन होता है उसके द्वारा जो कृत्य किया गया और scst एक्ट मे अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है । तर्क सुनने के बाद विशेष न्यायधीश श्री अनूप कुमार त्रिपाठी ने आरोपी मैनेजर की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया ।

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