लापरवाही के कारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी को किया आयुक्त ने निलंबित
लापरवाही के कारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी को किया आयुक्त ने निलंबित
लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल। लापरवाही बरतने पर एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर गाज गिरी है। रायसेन जिले के बेगमगंज नगर पालिका के सीएमओ धीरज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बेगमगंज जिला रायसेन को शासकीय कार्यों में लापरवाही करने पर निलंबित कर दिया है। श्री शर्मा का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल रहेगा। श्री शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल के पत्र क्रमांक / स. स. / स्था-2 / अनुशा / 2022 / 2283 दिनांक 06.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धीरज शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा शासन एवं संचालनालय से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से एवं निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है एवं बगैर सूचना दिये कार्यालय में अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहते है। बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने से विभागीय विकास कार्य प्रभावित होते है साथ ही समस्त महत्वपूर्ण योजनायें जैस- प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व वसूली सी.एम. हेल्पलाईन आदि की प्रगति प्रभावित हो रहे हैं।
धीरज शर्मा द्वारा शासन नियम, निर्देशों के अनुकूल कार्य नहीं करने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण एवं शासकीय कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 तथा म.प्र. नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
श्री शर्मा के निलंबन अवधि में इनका कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल रहेगा एवं श्री शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगर पालिका परिषद बेगमगंज जिला रायसेन से देय होगा।
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