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फसल उपार्जन के पहले आधार सत्यापन की बाध्यता नहीं पर वेरिफाई होने के बाद बेच सकेंगे फसल प्रमुख सचिव ने जारी किए निर्देश

फसल उपार्जन के पहले आधार सत्यापन की बाध्यता नहीं पर वेरिफाई होने के बाद बेच सकेंगे फसल

प्रमुख सचिव ने जारी किए निर्देश

भोपाल - रबी फसल के उपार्जन के लिए खसरों में आधार नम्बर दर्ज कराने के बाद राजस्व विभाग के डेटा से मिलान होने पर ही किसान फ़सल बेच सकेंगे। डेटा मिलान न होने पर जिलों से इसका सत्यापन कराया जाएगा। किसानों को पंजीयन के पहले आधार सत्यापन की बाध्यता नहीं रहेगी। उनका पंजीयन होता रहेगा। इसको लेकर प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी की जायेगी। किसानों से कहा गया है कि प्रदेश के किसान समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय हेतु 20 फरवरी 2021 तक पंजीयन अवश्य करा लें। खरीदी 15 मार्च से शुरू होगी।
 

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