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नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने और जान मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सक्षम कारावास

नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने और जान मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सक्षम कारावास

लोकमतचक्र.कॉम।

होशंगाबाद : न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/ओएडब्ल्यु ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने और जान मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सक्षम कारावास की सजा दी।


उक्त जानकारी दिनेश कुमार यादव मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, डीपीओ कार्यालय, होशंगाबाद ने बताया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/ओएडब्ल्यु, जिला होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा आरोपी धम्मा उर्फ धर्मेंद्र पिता राजू कुचबंदिया, उम्र 24 वर्ष, निवासी-आदमगढ़, बंगाली कालोनी, जिला होशंगाबाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 354 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा-7/8(पॉस्को), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 11/12 (पॉस्को) में 01 वर्ष का सश्रम कारवास व 500 रुपये  अर्थदंड से दण्डित किया गया।

■ घटना का विवरण -

प्रकरण के पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी, होशंगाबाद ने बताया कि दिनांक 23.06.20 को करीब दोपहर 1 बजे नाबालिग बालिका अपने घर पर अकेली थी, तभी आरोपी धम्मा कुचबंदिया घर के बाहर लगे लोहे के गेट को खोलकर घर के अंदर आ गया और बुरी नियत से दाहिना हाथ पकड़कर, पीठ पर छूने की कोशिश करने लगा और बोला कि मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा और तुझसे शादी करूँगा। तभी अभियोक्त्रि चिल्लाई तो पापा मम्मी अंदर वाले कमरे से बाहर आ गए, आरोपी उन्हें देख कर भाग गया और बोला, अगर थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। आरोपी नाबालिग को करीब 1 साल से शादी करने के लिए परेशान कर रहा था, जिससे अभियोक्त्रि मानसिक रूप से प्रताड़ित थी, जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्रि द्वारा पुलिस को दी गयी। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ा गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से अभियोजन घटना के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत किये गए। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से माननीय न्यायालय प्रमाणित पाकर आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी, होशंगाबाद द्वारा सशक्त पैरवी कर न्यायालय के समक्ष प्रकरण को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित किया गया। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

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