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घूसखोर को 4 साल कैद, कोर्ट ने 4 हजार का जुर्माना भी लगाया

घूसखोर को 4 साल कैद, कोर्ट ने 4 हजार का जुर्माना भी लगाया

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

दतिया । किसान को सूखा राहत की राशि दिलाने के नाम पर घूस मांगने वाले पटवारी को 4 साल कैद और चार हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ऋतुराज सिंह चौहान ने सुनाया है।


12 मार्च 2018 को कालीपुरा के हरि ओम सिंह गुर्जर ने पटवारी बाल सिंह गौतम की शिकायत लोकायुक्त से की थी। कहा था, उसके पिता राजेंद्र सिंह गुर्जर के खाते में सूखा राहत राशि भिजवाने के लिए पटवारी 4000 रुपए की घूस मांग रहा है। इसके बाद पटवारी को 21 मार्च 2018 को 4000 रुपए की घूस लेते पकड़ा था।

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