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लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बड़ा बदलाव, अब अपील होगी स्वतः दर्ज


समय-सीमा में सेवा का निराकरण नहीं होने पर आवेदन स्वतः प्रथम एवं द्वितीय अपील में जाएगा

भोपाल / लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार अब सेवा आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत नहीं होने पर आवेदक को अलग से अपील दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

नए नियम के तहत यदि किसी सेवा आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं होता है, तो समय-सीमा समाप्त होने के 15 दिन बाद संबंधित आवेदन स्वतः प्रथम अपील में दर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि प्रथम अपील का भी समय-सीमा में निराकरण नहीं किया जाता है, तो 15 दिन बाद वह स्वतः द्वितीय अपील में दर्ज हो जाएगी।

यह नई व्यवस्था मध्यप्रदेश के ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल पर विकसित कर दी गई है और 10 जुलाई की मध्य रात्रि से प्रभावी हो गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के नियम-8 में किए गए इस संशोधन का उद्देश्य नागरिकों को अपील प्रक्रिया में राहत प्रदान करना, सेवाओं के समयबद्ध निराकरण को सुनिश्चित करना तथा जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इससे नागरिकों को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्ति मिलेगी और लंबित प्रकरणों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

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