एक ओर अपराधी हुआ जिला बदर, कलेक्टर ने की कार्यवाही
एक ओर अपराधी हुआ जिला बदर, कलेक्टर ने की कार्यवाही
हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय गुप्ता ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ब के तहत अपराधिक प्रवृत्ति के अनावेदक अब्दुल कलीम पिता रफीक, उम्र 32 साल, निवासी बालाखेड़ा तहसील सिराली थाना सिराली को 1 वर्ष की अवधि के लिये जिला एवं इससे लगे समीपवर्ती जिले होशंगाबाद, खण्डवा, देवास, सीहोर, बैतूल की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।
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