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महापौर, अध्यक्ष के साथ अब पार्षद प्रत्याशी को देना होगा खर्च का ब्यौरा, जानिए कितना कर सकेंगे खर्च

महापौर, अध्यक्ष के साथ अब पार्षद प्रत्याशी को देना होगा खर्च का ब्यौरा, जानिए कितना कर सकेंगे खर्च

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था। रिटर्निग आफीसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिये गए हैं। 

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा, नगरपालिक निगम में जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8.75 लाख  और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3.75 लाख होगी।

इसी तरह नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2.50 लाख, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर 1.50 लाख और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रुपये होगी। नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रुपये होगी

महापौर के लिए 15 लाख और 35 लाख की लिमिट

आयोग ने कहा है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में महापौर पद के अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये निर्धारित है। इसका प्रतिदिन खर्च का ब्यौरा प्रत्याशी को देना होगा।

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