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हरदा में पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन करावास

न्यायालय का न्याय : हरदा में पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन करावास


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा । जिले में अपने ही पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला स्थानीय खेड़ीपुरा का है, जहां18 जून 2021 को 38 वर्षीय आमिर खान की हत्या हो गई थी। जिसके बाद मृतक के साले ने सिविल लाइन थाने मे मामला दर्ज करवाया था। जिसकी पुलिस ने बारीकी से जाँच कर मृतक की पत्नी तब्बसम एवं उसके प्रेमी इरफ़ान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसे आज जिला न्यायलय द्वारा मृतक के बेटे के बयान के आधार पर दोनो को उम्र कैद की सजा एवं 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले में ढ़ेड साल बाद जिला न्यायालय ने मृतक के 9 वर्षीय बेटे के बयान के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन करावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधिक अनुप कुमार त्रिपाठी ने प्रत्यक्षदर्शी मृतक के बेटे 9 वर्षीय हसान खान के बयान के आधार पर आरोपी तब्बसूम और इरफान खान को उम्रकैद की सजा, दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों आरोपी पहले से ही जेल मे बंद है।


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