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सूचना का अधिकार : जानकारी नहीं देने पर SDM ओर तहसीलदार पर जुर्माना

सूचना का अधिकार : जानकारी नहीं देने पर SDM ओर तहसीलदार पर जुर्माना

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल । अतिक्रमण 'संबंधी शिकायत पर जानकारी RTI में नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने रीवा के एसडीएम प्रमोद कुमार पांडे और तहसीलदार राकेश शुक्ला के विरुद्ध 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। एक और प्रकरण में अतिक्रमण हटाने के संबंध में जानकारी नहीं देने पर तहसीलदार राकेश शुक्ला के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा कमिश्नर राजस्व विभाग को की है।


रीवा के चाकघाट त्योंथर तहसील से ठाकुर प्रसाद नामदेव ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर रीवा कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की थी। इस कार्यालय ने कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। नामदेव ने जब एसडीएम से कार्रवाई की जानकारी मांगी गई तो उसे कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि नामदेव ने चाकघाट स्थित 'अपनी बेशकीमती जमीन शासन को दान भी दी है। वहां शासकीय 30 बेड का हॉस्पिटल संचालित है। जानकारी नहीं मिलने से परेशान नामदेव और उनकी बहू पोषमवती ने दो आरटीआई आवेदन दायर कर जानकारी मांगी। नामदेव ने राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह से मिलकर प्रकरण में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। सुनवाई में सूचना आयुक्त ने तहसीलदार राकेश शुक्ला और एसडीएम प्रमोद कुमार पांडे को जिम्मेदार मानते हुए जुर्माना लगाया। सूचना आयुक्त सिंह ने सुनवाई में स्पष्ट किया कि आरटीआई आवेदन दायर करने का यह मतलब नहीं है कि किसी अधिकारी को किसी कार्रवाई के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन आरटीआइ आवेदक को यह जानने का हक है कि शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की वस्तु स्थिति क्या है।

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