मुरैना 07 जून 2020/ नामंतरण, बंटवारे के मामले में शिवराज सरकार के आते ही प्रशासन सख्त हो गया है। चंबल संभाग में 6 माह से अधिक समय होने के पश्चात भी आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निराकरण नहीं करने और आदेश पारित नहीं करने के चलते संभाग के एसडीएम, तहसीलदारों ओर नायब तहसीलदारों को कमिश्नर श्री रविंद्र कुमार मिश्रा ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। समय पर संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर कार्यवाही किये जाने की बात कही गई है।
इनमें चंबल संभाग के तीनों जिलों के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार है। चंबल कमिश्नर श्री मिश्रा ने जारी किये नोटिस में कहा है कि आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के दौरान आपके न्यायालय में प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बहुत ही कम होेने के कारण संभाग का नाम प्रदेश में 05वे स्थान पर रहा। इससे संभाग की छवि धूमिल हुई है। पूर्व में भी कार्यालय द्वारा कई बार प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के लिये आपको लिखा जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में कोई प्रगति नहीं लाई गई है। यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में आपकी घोर लापरवाही को परलक्षित करता है। जो एक लोक सेवक के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) व (3) का स्पष्ट उल्लेख है।
कमिश्नर श्री मिश्र ने अन्तिम कारण बताओ सूचना पत्र पुनः जारी कर कहा है कि आप कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर कारण स्पष्ट करते हुये अपना उत्तर प्रस्तुत करने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1969 के नियम 16 के नियम 10 (4) के तहत आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव रोके जाने की लघुशसित अधिरोपित की जावेगी।

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