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अपहृता की तलाश एवं संदेही आरोपी की गिरफ्तारी हेतु इनामी घोषित किया एसपी ने

अपहृता की तलाश एवं संदेही आरोपी की गिरफ्तारी हेतु इनामी घोषित किया एसपी ने

हरदा - थाना रहटगांव अंतर्गत 10 अक्‍टूबर 2020 को फरियादी निवासी ग्राम कुरसाना थाना चिचोली जिला बैतूल ने थाना रहटगांव आकर रिपोर्ट किया कि 1 अक्‍टूबर 2020 को उसके नाती श्की 16 वर्षीय नाबालिक बालिका निवासी ग्राम कुरसना थाना चि‍चोली को बस से लेकर शिवपुर जा रहा था, ग्राम नांदवा कुटी के पास बस रूकने पर बालिका बस से बाथरूम करने के लिए नीचे उतरी जो वापस बस में नहीं बैठी, बस से उतरकर देखा तो बालिका पतिराम कोरकू, निवासी ग्राम कामठा माल की मोटर सायकल पर बैठकर जाते दिखी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना रहटगांव में गुम इंसान क्रमांक 38/2020 अपराध क्रमांक 238/2020 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

अपहृता के परिजनों को संदेह है कि उनकी बालिका को संदेही आरोपी पतिराम पिता मोहन कोरकू, निवासी ग्राम कामठा माल, थाना बिजादेही जिला बैतूल बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। दौराने विवेचना के अपहृता व संदेही आरोपी की तलाश के हर संभव प्रयास किये गये किन्‍तु कोई पता नहीं चल पाया है। 

पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार अग्रवाल ने पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 80 ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपहृत बालिका एवं संदेही आरोपी पतिराम पिता मोहन कोरकू, निवासी ग्राम कामठा माल, थाना बिजादेही जिला बैतूल की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु 3000 (तीन हजार रुपये) की घोषणा की है। जो कोई व्यक्ति अपहृता बालिका की तलाश एवं संदेही आरोपी को गिरफ्तार करेगा/ करवाएगा या ऐसी सूचना देगा, जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सके। 

ऐसे सूचना कर्ता को 3000 (तीन हजार रुपये) इनाम की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। यदि सूचना करता चाहेगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक जिला हरदा का मान्य होगा।

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