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लाडली बहना योजना में अविवाहित महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1000 रुपये, जानिए क्या है नियम ओर शर्तें

लाडली बहना योजना में अविवाहित महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1000 रुपये, जानिए क्या है नियम ओर शर्तें

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल । मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 23 से 60 साल उम्र की प्रदेश की एक करोड़ से अधिक विवाहित महिलाएं लाभान्वित होंगी। शिवराज सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में 23 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी विवाहित होने के बाद विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को तो फ़ायदा मिलेगा पर अविवाहित है तो महिला योजना के लिए पात्र नहीं होगी। सोशल मीडिया पर इसकी नियमावली भी वायरल हो गई है। पांच मार्च को इस योजना को लांच किया जायेगा लेकिन 15 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। इस योजना में परिवार की आय ढाई लाख से अधिक होने, आयकर दाता होने के अलावा सांसद, विधायक, निकायों के जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, पेंशन ले रहे परिवार, ट्रेक्टर सहित चार पहिया वाहनों के मालिक और राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी योजना के तहत एक हजार रुपए प्रति माह तक योजना का लाभ ले रही महिलाएं पात्र नहीं होंगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी को संपूर्ण मध्यप्रदेश के गैर आयकरदाता परिवारों की लाड़ली बहनाओं को एक हजार रुपए महीने देने की घोषणा की थी। इस योजना को मंजूरी देने आज कैबिनेट में इसे पेश किया गया। लाड़ली बहनाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिए यह एक हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा। सरकार का कहना है कि महिलाएं आर्थिक रूप से पहले की अपेक्ष अधिक स्वतंत्र होंगी। योजना में स्थानीय निवासी, विवाहित महिलाएं जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल रहेंगी जिन्होंने एक जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण किए है और 60 वर्ष से कम आयु की हैं। इसमें अविवाहित महिलाओं को लेकर कोई बात नहीं कही गई है।

 ये होंगे अपात्र-

जिन परिवारों की  वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक होगी वहां की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल,  स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदा कर्मी  सेवानिवृत्ति के बाद पेकंशन प्राप्त कर रहे और वर्तमान अथवा भूतपूर्व  सांसद, विधायक , भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य, निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि पंच और उपसरपंच को छोड़कर, ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ से अधिक जमीन हो, चार पहिया वाहन हो, ट्रेक्टर हो जो महिला स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना में एक हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त कर रही हो, वे इसके लिए अपात्र होंगी।


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