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शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला : फसल नुकसान पर 18 हजार रुपये हेक्टेयर मिलेंगे, मकान क्षतिग्रस्त पर भी बढ़ी राशि

शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला : फसल नुकसान पर 18 हजार रुपये हेक्टेयर मिलेंगे, मकान क्षतिग्रस्त पर भी बढ़ी राशि

लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल। शिवराज कैबिनेट ने आर.बी.सी. 6-4 के दायरे को बढाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बाढ की स्थिति में कृषि योग्‍य भूमि वाले खेतों में रेत पत्‍थर आ जाने पर राजस्‍व पुस्तिका के परिपत्र के अनुसार अब 12,200 प्रति हेक्‍टेयर की जगह 18 हजार रुपये प्रति हेक्‍टेयर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इसके अतिरिक्‍त भू-स्‍खलन अथवा नदियों द्वारा रास्‍ता बदलने पर भूमि के नष्‍ट होने पर ऐसे प्रभावित कृषकों 47 हजार प्रति हेक्‍टेयर के मान से कृषकों को सहायता राशि दी जायेगी। इसी प्रकार पशु व पक्षी हानि के लिए गाय, ऊंट, भैंस, याक आदि के लिए अब 37 हजार 500 रुपये की सहायता दी जायेगी जबकि भेड, बकरी, सुअर की हानि पर 4 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे। गैर दुधारू पशुओं जैसे बैल, भैंसा, ऊंट, घोड़ा आदि के लिए अब 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक प्रकोप के कारण प्रभावित पशुओं के अस्‍थाई रख रखाव के लिए बडे पशुओं के 80 रुपये प्रति दिवस एवं छोटे पशुओं के लिए 45 रुपये प्रति दिवस के मान से सहायता दी जायेगी। 

मकान के नष्‍ट होने पर मिलेंगे सवा लाख रुपये

कैबिनेट के फैसले के अनुसार कच्‍चा या पक्‍का मकान क्षतिग्रस्‍त होने पर मैदानी क्षेत्रों में निवासरत आमजन को प्रति मकान 1 लाख 20 हजार एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत आमजन के लिए प्रति मकान 1 लाख 30 हजार की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसी तरह झुग्‍गी-झोपडी या घास-फूस, मिट्टी से बने मकानों के क्षतिग्रस्‍त होने पर वास्‍तविक क्षति के आंकलन के आधार पर 8 हजार रुपये अधिकतम सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अलावा गंभीर रूप से 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्‍त पक्‍के मकान के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए 1 लाख 20 हजार एवं पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1 लाख 30 हजार रुपये प्रति मकान दिये जायेंगे। 

बुनकरों एवं हस्‍तशिल्पियों की राहत राशि में बढोत्तरी 

बुनकरों एवं हस्‍तशिल्पियों को भी राहत राशि में बढोत्‍तरी की गई है। अब इन्‍हे औजारों अथवा उपकरण के क्षतिग्रस्‍त होने या तैयार कच्‍चे माल के क्षतिग्रस्‍त होने पर 5 हजार रुपये प्रति शिल्‍पकार का भुगतान किया जायेगा। इसी तरह बाढ और तूफान से प्रभावित मछुआरों को नाव नष्‍ट होने पर 15 हजार, जाल के क्षतिग्रस्‍त होने या मरम्‍मत के लिए 3 हजार एवं नाव की आंशिक क्षति होने पर 6 हजार रुपये प्रति नाव के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जायेगी। प्राकृतिक आपदा से मछली पालने वाले को मछली बीज नष्‍ट हो जाने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्‍टेयर की सहायता राशि प्रदान की जायेगी ।

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