● हरदा एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन
● कलेक्टर ने जारी किए आदेश
● 23 जुलाई की शाम 7.00 बजे तक रहेगा लॉकडाउन
हरदा जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा ने आज दिनांक 16 जुलाई 2020 से दिनांक 23 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है। कलेक्टर हरदा द्वारा जारी आदेश में उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 204/ 2020/सी 1 भोपाल दिनांक 9 जुलाई 2020 के दिशा निर्देश अनुसार नोबेल कोरोनावायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा में खतरे की स्थिति उत्पन्न हुई है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिपेक्ष मैं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह समिति बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु हरदा जिले की नगर पालिका सीमा क्षेत्र अंतर्गत आज दिनांक 16 जुलाई 2020 को संध्या काल 7:00 बजे से 23 जुलाई 2020 को संध्या काल 7:00 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया जाता है।
उक्त अवधि में फल सब्जी एवं दूध की दुकानें प्रातः काल 10:00 बजे तक संचालित की जावेगी तथा कृषि संबंधित दुकानों का संचालन प्रातः काल से सायं काल 7:00 बजे तक किया जावेगा। इसके साथ ही बंद के दौरान बाजार क्षेत्र में स्थित किराना दुकान है 50% खुली रहेंगी । जिसका निर्धारण नगर पालिका हरदा द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त ऐसी किराना दुकान है जो बाजार क्षेत्र से अलग है पूर्णता खुली रहेंगी। किराना दुकानों के संचालन के लिए प्रातः काल से संध्या काल 7:00 बजे तक का समय निश्चित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में आगे कहा गया है कि एटीएम, उचित मूल्य की दुकाने, एलपीजी गैस सिलेंडर के रिटेल आउटलेट, मेडिकल दुकान और अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, पेट्रोल डीजल पंप आदि अपने निर्धारित समय अनुसार संचालित की जावेगी। उपर्युक्त को छोड़कर समस्त बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णता बंद रहेंगे।
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