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हाईकोर्ट के आदेश पर MP में हेलमेट पहनना ओर कार में सीट बेल्ट लगाना अब हुआ अनिवार्य, आज से दिखेगी सख्ती

हाईकोर्ट के आदेश पर MP में हेलमेट पहनना ओर कार में सीट बेल्ट लगाना अब हुआ अनिवार्य, आज से दिखेगी सख्ती

पुलिस कमिश्नर व सभी SP को निर्देश जारी

फाइल फोटो

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क दुघर्टनाओं एवं सड़क हादसे से होने वाली मौत को रोकने और सुरक्षित यातायात के लिए आज से हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट को लेकर राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में सख्ती दिखेगी। इस आशय का निर्देश पुलिस मुख्यालय ने जारी किए है। इसके साथ ही कारो में सीट बेल्ट लगाने के संबंध में भी निर्देश देकर कड़ाई से पालन करवाने का कहा गया है।


पुलिस कमिश्नर भोपाल इंदौर के साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी हुए हैं। सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अब अनिवार्य होगा। स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और स्टूडेंट को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बिना हेलमेट चालकों को अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने पर पेट्रोल संचालकों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


वहीं कारो में सीट बेल्ट लगाने के संबंध में जारी निर्देशानुसार MORTH के निर्देशानुसार सुरक्षित वाहन चलाने / सुरक्षित सफर के लिये Safety belt धारण के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 बी सुरक्षा बेल्ट के उपयोग को अनिवार्य करती है। 2 धारा-194 बी की उप-धारा 1 के अनुसार, "जो कोई भी बिना सीट बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाताहै उस वाहन चालक के विरुध्द सीट बेल्ट धारण न करने पर 1000 /- रु० दण्ड का प्रावधान है।

3 नियम 125 (1) CMVR, 1989 निर्दिष्ट करता है कि, मोटरसाइकिल और 3 पहिया वाहन के अलावा सभी मोटर वाहन में ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट धारण किया जाना चाहिए। 125 (1) (ए) सीएमवीआर के अनुसार एम 1 श्रेणी के वाहनों में (ऐसे वाहन जो सवारी ढोने के लिए उपयोग किये जाते है एवं जिनमें 8 सवारियों एवं अतिरिक्त चालक सीट होती है ।) आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति सीट बेट से लैस होने चाहिए तथा सामने की ओर बैठी सवारियों के द्वारा सीट बेल्ट धारण किया जाना चाहिए। जारी निर्देश में कहा गया है कि यह भी महत्वपूर्ण है कि वाहन की सीट पर लगे सीट कवर के कारण सीट बेल्ट को लॉक / अनलॉक करने के दौरान व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अतः वर्णित धाराओं में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

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