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हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया BJP विधायक का जाति प्रमाण पत्र, जाएगी विधायकी

हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया BJP विधायक का जाति प्रमाण पत्र, जाएगी विधायकी

भोपाल । भाजपा के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की विधायक पद की सदस्यता समाप्त होगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश दिया है कि जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए। कोर्ट ने विधानसभा को आदेश दिया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। साथ ही जज्जी पर 50 हजार का हर्जाना भी लगाया है। जज्जी ने कीर जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण प्राप्त है लेकिन मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जाता है। एक माह में जज्जी तीसरे विधायक हैं जो कोर्ट के फैसले के फेर में फंसे हैं। इसके पहले कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह और भाजपा विधायक राहुल लोधी को भी कोर्ट से सजा मिलने पर उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं।

अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से विधायक चुने गए थे। यहां भाजपा के लड्डू राम कोरी चुनाव हारे गए थे। चुनाव हारने के बाद लड्डू राम कोरी ने हाई कोर्ट में जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर करने के साथ चुनाव याचिका भी दायर की। इस बीच जज्जी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा और जीत कर भाजपा से विधायक निर्वाचित हुए। बताया गया कि कोर्ट में याचिकाकर्ता कोरी के अधिवक्ता संगम जैन ने कोर्ट में जजपाल सिंह के उन सभी जाति प्रमाण पत्रों को पेश किया जो उन्होंने बनवाए हैं। इसमें बताया गया कि जज्जी को मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वे मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं। वहीं इनका प्रमाण पत्र बनेगा और उसी राज्य में लागू होगा। हाई कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका की पहले सुनवाई की। विधायक जज्जी ने प्रदेश टुडे से चर्चा में स्वीकार किया कि कोर्ट ने उन्हें सोमवार को दिए फैसले में जाति प्रमाण पत्र के आधार पर विधायक पद हटा दिया है और विधानसभा को कार्यवाही के लिए आदेश दिया है। वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। 

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