इसी क्रम में दिनांक 28.06.2026 को थाना हंडिया पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रैक्टर चालक बिना वैध रॉयल्टी के अवैध रेत से भरी ट्रॉली लेकर ग्राम जोगा से ग्राम मांगरूल की ओर जा रहा है। सूचना पर थाना हंडिया पुलिस द्वारा ग्राम मांगरूल से सगौदा के बीच वन विभाग के जंगल मार्ग पर नाकाबंदी की गई।
नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर का नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर एवं उससे जुड़ी नीले रंग की ट्रॉली को रोककर जांच की गई। ट्रॉली में लगभग 03 घन मीटर रेत भरी हुई पाई गई। चालक से रेत के परिवहन संबंधी वैध रॉयल्टी एवं दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस द्वारा आरोपी सुनील पिता तुलसीराम काजले, उम्र 23 वर्ष, निवासी साल्याखेड़ी के कब्जे से लगभग 03 घन मीटर अवैध रेत एवं सोनालिका ट्रैक्टर-ट्रॉली, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹4,500 की रेत सहित जप्त की गई। जप्ती की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की गई।
आरोपी के विरुद्ध थाना हंडिया में अपराध क्रमांक 272/2026 अंतर्गत धारा 303(2) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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